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राहुल गांधी को सोमवार को 15 हजार के मुचलके पर 13 अप्रैल तक के लिए जमानत
सजा रद्द करने की अपील पर सुनवाई 3 मई को होगी
सूरत – आपराधिक मानहानि केस में सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को सोमवार को 15 हजार के मुचलके पर 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी। निचली अदालत से उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई है। राहुल ने इस पर रोक और इस मामले में जमानत के लिए सोमवार को सेशन कोर्ट में याचिका लगाई।
उनकी लीगल टीम से जुड़े एक सदस्य ने बताया कि सजा पर रोक नहीं लगाई गई है। इस पर सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। सजा रद्द करने की अपील पर सुनवाई 3 मई को होगी।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का पक्ष जाने बगैर पर सुनवाई नहीं हो सकती। ऐसे में अदालत ने याचिकाकर्ता और भाजपा नेता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। उन्हें 10 अप्रैल तक जवाब देना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सजा पर रोक लगाई जाती है तो राहुल की सांसदी बहाल हो सकती है।
मानहानि केस में हुई थी दो साल की सजा
23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। सजा का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गई थी। सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे।